खुले में बेच रहे मांस के दुकानदारों को अल्टीमेटम, कहा व्यवस्थाओ में बदलाव करे

दुकानदारों से पर्दे ओर अपारदर्शी कांच के अंदर रखना होगा मांस

Update: 2023-12-16 02:30 GMT

ग्वालियर,न.सं.। नगर निगम ने शहर में संचलित हो रही मांस की खुली दुकानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान मालिको को खुले में मांस विक्रय नही करने की समझाइश दी। शनिवार को चार दल अलग अलग विधानसभा शहर में निकले। दल ने दुकानदारों से पर्दे ओर अपारदर्शी कांच के अंदर रखकर मांस की दुकानों को संचालित करने के निर्देश दिए।


नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के निर्देशानुसार खुले में मांस मछली विक्रय वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनुज शर्मा एवं डॉ. वैभव श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

पूर्व विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में थाटीपुर मस्जिद तिकोनिया मुरार एवं पिंटू पार्क पर खुले में मांस विक्रय को बंद कराया गया दुकानदारों को लाइसेंस नियम के अनुसार मांस विक्रय करने की हिदायत दी एवं  2500 रूपये का जुर्माना भी किया गया एवं जप्ती की कार्रवाई भी की गई। पुरानी छावनी रोड एवं ट्रांसपोर्ट नगर में खुले में मांस मुर्गा मछली विक्रेताओं पर 2000 रुपये का जुर्माना किया गया।

स्वास्थ्य अधिकारी अजय सिंह के निर्देशन में लधेडी मछली मंडी में कार्यवाही करते हुए 17 दुकानों पर निरीक्षण किया गया। जिसमें लाइसेंस नही मिले तथा गंदगी पाई गई। जिस पर 3500 रूपये का जुर्माना किया गया।

कार्रवाई में मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं प्रशासन से खाद्य अधिकारी सतीश धाकड़ की उपस्थिति में कार्रवाई की।  

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