छत्तीसगढ़: नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर अध्यादेश जारी, आरक्षण सीमा बढ़ाकर 50% की
रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। अध्यादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां एससी-एसटी की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के नियमों में भी बदलाव किया है, इसके लिए भी एक नया अध्यादेश जारी किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दी गई है। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा पर आधारित है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।