CG News: सौम्या चौरसिया को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत, रिहाई के आदेश नहीं, जानिये वजह
Soumya Chaurasia gets Bail : रायपुर। भूपेश बघेल के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी रह चुकी सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasiya) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। एसीबी (Anti Corruption Bureau) और EOW (Economic Offenses Wing) द्वारा दायर किए गए इस मामले में सौम्या को 50-50 हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी गई है। हालांकि सौम्या को अब भी जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा।
जमानत के लिए क्या था आधार?
सौम्या चौरसिया के वकील फैसल रिजवी (Faisal Rizvi) ने 7 जनवरी को स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि चार्जशीट पेश करने के लिए 60 दिनों का समय सीमा खत्म हो चुकी है और 61 दिन पूरे हो गए हैं, इस आधार पर सौम्या को जमानत मिलनी चाहिए।
स्पेशल कोर्ट की जज निधि शर्मा तिवारी ने इस याचिका पर 8 जनवरी को सुनवाई की। EOW की तरफ से श्लोक श्रीवास्तव और मिथलेश वर्मा ने अदालत में इस मुद्दे पर बहस की और बताया कि चार्जशीट पेश करने की अधिकतम समय सीमा 90 दिन है।
सौम्या चौरसिया के वकील ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि जब चार्जशीट 60 दिनों के भीतर पेश नहीं की जाती, तो आरोपी को जमानत का अधिकार बन जाता है।
कोल लेवी मामले में जमानत नहीं मिली
कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी, लेकिन कोल लेवी मामले में एसीबी ने उनकी जमानत नहीं दी है। इसके कारण उन्हें जेल से बाहर नहीं आ सकेंगी।
सौम्या के खिलाफ कोल लेवी स्कैम (Coal Levy Scam) में भी आरोप हैं, जो अभी चल रहा है। इसलिए, हालाँकि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन कोल लेवी मामले के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ेगा।