भोपाल: MPPSC 2025 के प्री एग्जाम रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण को लेकर हुआ विवाद

Update: 2025-03-25 13:24 GMT
MPPSC 2025 Pre-Exam Result

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MPPSC 2025 Pre-Exam Result : भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपीपीएससी 2025 के प्री - एग्जाम रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान प्री - एग्जाम रिजल्ट पर रोक लगाई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। 

जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थी ममता देहरिया की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिका में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई थी। इन नियमों को याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताया था। याचिका में कहा गया है कि, यह नियम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट देने के नाम पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन बाधित करते हैं।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई की है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि, आरक्षित वर्ग को आयु, परीक्षा शुल्क और शैक्षणिक योग्यता जैसी छूट दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आने पर अनारक्षित वर्ग में चयन न होने का नियम है। इसे याचिकाकर्ता ने संविधान में निहित समाजिक न्याय की अवधारणा के विपरीत बताया है।

बता दें कि, 5 मार्च 2025 को MPPSC प्रिलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था। ऐसे में अदालत के निर्णय के अनुसार, फिलहाल MPPSC की मुख्य परीक्षा पर यह स्टे लागू होगा। साधारण शब्दों में 5 मार्च को जारी रिजल्ट के अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन फ़िलहाल नहीं किया जाएगा। 

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