जबलपुर: हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल बोले SC-ST केस में झूठा फंसाया जाता है...अधिकारी रहें ध्यान

Update: 2025-01-12 09:11 GMT

जबलपुर, मध्य प्रदेश। एससी/एसटी एक्ट को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल का एक बयान सामने आया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा है कि, कई बार लोगों को झूठे एससी/एसटी एक्ट में फंसाया जाता है। अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए।

दरअसल, जस्टिस विवेक अग्रवाल जबलपुर में आयोजित एक कार्यशाला में शामिल हुए थे। इस कार्यशाला में डीएम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यशाला को संबोधित करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा, 'अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, एससी/एसटी एक्ट के झूठे केस में बेगुनाह फंसे नहीं और अगर कोई वाकई गुनहगार है तो वो बचना भी नहीं चाहिए।'

NCRB में मध्य प्रदेश में हुए अपराधों की संख्या अधिक :

जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मध्यप्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि, एनसीआरबी में मध्यप्रदेश में दर्ज अपराधों की संख्या अधिक है। इससे पता चलता है कि, हमारे यहां अपराधों की सही रिपोर्टिंग की जा रही है। मध्यप्रदेश पुलिस और प्रशासन को इस बात के लिए साधुवाद। यहां थानों में अपराध सही तरह से दर्ज हो रहे हैं।

मुआवजा दिलाने के नाम पर बेगुनाहों को फंसा देते हैं :

जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि, एससी/एसटी एक्ट में मुआवजे का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कई दलाल एक्टिव होते हैं जो मुआवजा दिलाने के नाम पर बेगुनाहों को फंसा देते हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन, पुलिस और अदालत तीनों में ही कहीं न कहीं कमी है। दलाल हमारी विश्वसनीयता को ख़राब कर रहे हैं।

यूरोपियन कल्चर अपनाने की जरूरत :

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा "हमें कामकाज के तरीकों में यूरोपियन कल्चर अपनाना चाहिए। एक दूसरे की वाहवाही करने की जगह कमियों को कहने और सुनने की आदत डालनी चाहिए। इसी से सिस्टम सुधर सकता है।

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