सरकार ने बदले कोचिंग के नियम, अब 16 साल से कम उम्र के छात्रों को नहीं मिलेगा प्रवेश, जानिए सभी बदलाव
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने कोचिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। इससे कोचिंग संचालकों की मनमानी पर रोक लगने की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी कजर दिए हैं। '
नए नियमों के तहत अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकते। भ्रामक वादे और चयन का झूठा वादा नहीं कर सकते।
आइए जानते सभी नए नियम -
- कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षित ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
- 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं दे सकते।
- कोचिंग संस्थान अब अच्छी रैंक की गारंटी नहीं दे सकते और नाही भ्रामक वादे कर सकते है।
- छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही होगा।
- कोचिंग संस्थान को मान्यता पाने के लिए काउंसिलिंग सिस्टम तैयार करना होगा।
- अवसाद की स्थिति में छात्रों को तुरंत मदद पहुंचानी होगी।
- कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी।
- इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा विवरण देना होगा
- कोचिंग संस्थान मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे। अनिवार्य रूप से फीस की रसीद देनी होगी।
- यदि छात्र बीच में कोचिंग छोड़ता है तो शेष फीस वापिस करना होगी।