कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस: सीबीआई ने खारिज की सामूहिक बलात्कार की आशंका, सबूतों से छेड़छाड़ की जांच जारी
Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की मौत मामले मे सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है l;

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला जूनियर डॉक्टर की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट को सूचित करते हुए एजेंसी ने कहा कि यह मामला सामूहिक बलात्कार का नहीं था। सीबीआई अब इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और अपराध के पीछे किसी गहरी साजिश की जांच कर रही है।
कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट
सीबीआई ने मामले की जांच की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अदालत को तीन पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। जांच एजेंसी के अनुसार, 14 फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था। इससे पहले, अदालत ने निर्देश दिया था कि सीबीआई स्पष्ट करे कि यह मामला अकेले बलात्कार का था या इसमें कई लोग शामिल थे।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, लेकिन अब सीबीआई इस पहलू को देख रही है कि क्या अपराध के बाद किसी ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की या फिर उन्हें बदलने की कोशिश की।
आरोपी को उम्रकैद
इस मामले में आरोपी संजय रॉय को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और उसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए अदालत में अपील दायर की है। एजेंसी का कहना है कि इस अपराध में बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इस दिशा में गहराई से जांच की जरूरत है।
फोरेंसिक जांच से हुआ खुलासा
सीबीआई के अनुसार, फोरेंसिक टीम ने इस मामले में एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच की। उनकी रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था, लेकिन अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि क्या अपराध के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी।