काठमांडू में गुटखा व तंबाकू पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबन्ध, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध
नेपाल की राजधानी काठमांडू में गुटखा सहित सभी तम्बाकू पदार्थों की बिक्री व वितरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का कड़ाई से पालन किए जाने की बात कही गई है। काठमांडू महानगरपालिका ने सूचना जारी करते हुए आगामी 13 दिसम्बर से किसी भी प्रकार के गुटखा, पान मसाला एवं तम्बाकू पदार्थों की बिक्री व वितरण पर रोक लगाने की घोषणा की है।
काठमांडू । नेपाल की राजधानी काठमांडू में गुटखा सहित सभी तम्बाकू पदार्थों की बिक्री व वितरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का कड़ाई से पालन किए जाने की बात कही गई है। काठमांडू महानगरपालिका ने सूचना जारी करते हुए आगामी 13 दिसम्बर से किसी भी प्रकार के गुटखा, पान मसाला एवं तम्बाकू पदार्थों की बिक्री व वितरण पर रोक लगाने की घोषणा की है।
महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि खुला, पैकेजिंग या रीब्रांडिंग सहित किसी भी रूप में गुट्खा, पान मसाला या अन्य तम्बाकू पदार्थ के बिक्री व वितरण पर पूर्ण रोक लगा दी गयी है। इससे जुड़े सभी व्यवसायियों, होलसेलर और खुदरा दुकानदारों से 13 दिसम्बर से इसकी बिक्री-वितरण या भण्डारण नहीं करने को कहा गया है।
इसके अलावा महानगरपालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेधित संबंधी कानून का सख्ती से पालन करने की बात कही है। जारी अधिसूचना के मुताबिक नेपाल के कानून के मुताबिक बसअड्डा, हवाईअड्डा, शिक्षण संस्थान, बाल कल्याण गृह, सार्वजनिक शौचालय, होटल, रेस्टोरेंट, छात्रावास, जिम, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतीक्षालय, धार्मिक स्थानों, सभा, सम्मेलन, जुलूस-प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इन जगहों पर धूम्रपान निषेध नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।