Allahabad High Court: 80 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी के बीच गुजारा भत्ते की लड़ाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामला सुन कलयुग की याद आई

Update: 2024-09-25 04:46 GMT
80 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी के बीच गुजारा भत्ते की लड़ाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट को मामला सुन कलयुग की याद आई

Allahabad High Court

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Allahabad High Court : उत्तरप्रदेश। 80 साल के बुजुर्ग और उनकी 76 वर्षीय पत्नी के बीच गुजारा भत्ते की लड़ाई जब अदालत में पहुंची तो सुनवाई कर रहे जज हैरान रह गए। बुजुर्ग दंपत्ति के बीच गुजारा भत्ते को लेकर लम्बे समय कानूनी लड़ाई चल रही है। जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो जज ने कहा कि, लगता है कलयुग आ गया है।

यह उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ का है। 80 वर्षीय मुनेश कुमार गुप्ता और उनकी 76 वर्षीय पत्नी गायत्री देवी के बीच साल 2016 से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि, अदालत तक पहुंच गया। मुनेश कुमार गुप्ता, स्वास्थ विभाग के सुपरवाइजर पद से रिटायर हैं। उनकी पत्नी और उनके बीच जब विवाद हुआ तो पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के पास केस भेज दिया।

परिवार परामर्श केंद्र जब दोनों के बीच का विवाद सुलझा नहीं पाया तो गायत्री देवी ने फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई। फैमिली कोर्ट में गायत्री देवी ने याचिका लगाई कि, पति को 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है। इसमें से 15 हजार रुपए उन्हें गुजारा भत्ता के रूप में मिलना चाहिए। फैमिली कोर्ट ने गायत्री देवी को पांच हजार रुपए गुजरा भत्ता देने का आदेश दिया।

फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 80 वर्षीय मुनेश कुमार गुप्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया। अब केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहा है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, ऐसा लगता है कि, कलयुग ही आ गया है। गायत्री देवी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक किसी समझौते पर आने के लिए कहा है। इस मामले को सुन हर कोई हैरान है।

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