Karnataka CM Siddaramaiah: सीएम सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका, MUDA घोटाले मामले में याचिका खारिज

Update: 2024-09-24 07:33 GMT

सीएम सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका, MUDA घोटाले मामले में याचिका खारिज

Karnataka CM Siddaramaiah : कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कथित MUDA घोटाले में सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

MUDA घोटाले में शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रंगनाथ रेड्डी ने बताया कि, "कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई है। फैसले का सारांश यह होगा कि, शिकायत में परिकल्पित तथ्य पर निस्संदेह जांच की आवश्यकता है। दूसरे, शिकायतकर्ता द्वारा राज्यपाल से अनुमति मांगने का कार्य विधिसम्मत है। राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।

अदालत ने कहा कि, फिलहाल, विधायकों की विशेष अदालत के लिए कानून के अनुसार शिकायत पर आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है। लोकायुक्त को विशेष अदालत के समक्ष मामले में लाया जाएगा और उसके बाद हम इस बारे में विचार करेंगे कि इसे सीबीआई या किसी अन्य जांच प्राधिकरण को सौंपा जाए या नहीं।"

हाई कोर्ट के फैसले पर टीजे अब्राहम ने कहा कि, "भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है... मुझे यकीन है कि न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए देश भर में विभिन्न निर्णयों में काफी दूर तक यात्रा की है। यह एक शानदार आदेश है। हम इसके लिए तैयार थे।"

याचिकाकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा, "आज उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। यह निश्चित रूप से हमारे लिए जीत है। यह सत्य के लिए न्याय है। पीठ ने महसूस किया कि राज्यपाल का आदेश बनाए रखने योग्य था और आवश्यक जांच आदेश सुनाया गया था। यह हमारे संघर्ष के लिए न्याय है, हम न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमने जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालयों में भी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। हम जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालयों से जांच आदेश की उम्मीद कर रहे हैं।"

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