Prajwal Revanna Plea Rejected: प्रज्वल रेवन्ना को हाई कोर्ट से झटका, बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में जमानत याचिका खारिज

Update: 2024-10-21 09:50 GMT

Prajwal Revanna Plea Rejected

 Prajwal Revanna Plea Rejected : निलंबित JD(S) नेता प्रज्वल रेवन्ना को सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रज्वल रेवन्ना ने 19 सितंबर को जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने 26 सितंबर को दो अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा गया था। 

रेवन्ना के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी ने तर्क किया कि मामले में कोई ठोस आरोप नहीं हैं और शिकायत दर्ज करने में देरी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता की पहले से शिकायतें थीं और वह पहले अवैध रूप से घर से निकाले जाने की शिकायत लेकर पुलिस के पास गई थी।

फएसएल रिपोर्ट वीडियो से मेल नहीं खाती

नवदगी ने आगे कहा कि शिकायत में कई असंगतताएँ हैं और यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या कथित कृत्य वीडियो में रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट कथित वीडियो से मेल नहीं खाती। उन्होंने यह भी तर्क किया कि रेवन्ना के फोन से कोई वीडियो नहीं मिला और रेवन्ना के ड्राइवर के फोन से मिली तस्वीरें और वीडियो की जानकारी दी। 

पीड़िता को रेवन्ना ने कई बार दी धमकी 

पीड़िता की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कहा कि रेवन्ना के खिलाफ आरोप उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही उभरे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता ने रेवन्ना के खिलाफ कई बार धमकी मिलने का जिक्र किया है।

रविवर्मा कुमार ने एफएसएल रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह साबित करती है कि शिकायत के पीछे कोई सच्चाई है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता की पहचान के मामले में, वीडियो के आधार पर रेवन्ना की संलिप्तता स्पष्ट है। इस मामले में न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया, और पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

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