NEET Paper Leak Case : क्या दोबारा होगी नीट UG परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
NEET Paper Leak Case : पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कई सवाल किए थे। गुरुवार को NTA सभी सवालों का जवाब देगा।
NEET Paper Leak Case : नई दिल्ली। देश भर के 23 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट पर है। गुरुवार, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट री - नीट पर फैसला दे सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कई सवाल किए थे। गुरुवार को NTA सभी सवालों का जवाब देगा। इसके पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दोबारा परीक्षा आयोजित न कराने की बात कही थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने NTA से पूछा था कि, पेपर लीक हुआ था या नहीं। उन्होंने यह भी पूछा कि, इस मामले में अब तक कितनी एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं। जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, पटना में पेपर लीक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीजेआई ने कहा कि, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि, परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है और इसे देखते हुए रि- नीट का आदेश देना होगा।
समिति के गठन का सुझाव :
अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि, यदि पेपर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है, तो यह जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया में "रेड फ्लैग" की जांच के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है।
कितने छात्रों के रिजल्ट रोके गए :
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि, पेपर लीक होने के कारण कितने छात्रों के रिजल्ट रोके गए हैं, ये छात्र कहां हैं - उनके भौगोलिक वितरण के अनुसार? क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों का पता लगा रहे हैं और क्या हम लाभार्थियों की पहचान कर पाए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि, हम अध्ययन की सबसे प्रतिष्ठित शाखा की बात कर रहे हैं और हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे या तो चिकित्सा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, यह मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि, पेपर रद्द करना सबसे आखिरी उपाय हो।
बता दें कि, सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सोमवार को कोर्ट ने 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इनमें से 34 पिटीशन टीचर्स, स्टूडेंट और कोचिंग इंस्टिट्यूट की थी। बाकी चार याचिका NTA की ओर से दायर की गई थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने वाला।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, नीट परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय होना चाहिए लेकिन जिस तरह के सवाल अदालत ने सरकार के समक्ष रखें हैं उससे कई जानकारों का मानना है कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा री - नीट का आदेश भी दिया जा सकता है।