Pune Car Accident : एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस, नाबालिग आरोपी का पिता और बार मैनेजर गिरफ्तार

Pune Car Accident : पुलिस ने पहले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था लेकिन यातायात पुलिस के साथ काम करने और निबंध लिखने की शर्त पर उसे जमानत दे दी गई।

Update: 2024-05-21 05:59 GMT

Pune Car Accident 

Pune Car Accident : महाराष्ट्र। पुणे में नाबालिग द्वारा पोर्शे कार से बाइक को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। नाबालिग द्वारा कार से बाइक को टक्कर मारने से दो लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता और बार मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पहले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था लेकिन यातायात पुलिस के साथ काम करने और निबंध लिखने की शर्त पर उसे जमानत दे दी गई थी।

दरअसल, पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किशोर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने कुछ शर्तों पर जमानत दे दी थी। शर्तों के तहत आरोपी को 15 दिनों के लिए यरवदा यातायात पुलिस के साथ काम करना होगा, आरोपी को दुर्घटना पर एक निबंध लिखना होगा। उसे शराब छोड़ने में मदद करने के लिए संबंधित डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए और मनोचिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, यह बात भी बोर्ड ने कही थी।

पुणे कार दुर्घटना पर, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि, "पुलिस आयुक्त को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। एक युवा जोड़े की हत्या कर दी गई और आरोपी को 2 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। वीडियो में, यह हो सकता है देखा जाए कि वह नशे में था, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव थी। आरोपी की मदद कौन कर रहा है? यह पुलिस आयुक्त कौन है? इसे हटा दिया जाना चाहिए नहीं तो पुणे के लोग सड़कों पर आ जाएंगे।"

पोर्शे कार पर नहीं थी नंबर प्लेट :

पुणे सड़क दुर्घटना पर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार आरोपी के पिता के नाम पर रजिस्टर है। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इस कारण यह हादसा हुआ। कार पर नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस अब इस मामले में नाबालिग के पिता से पूछताछ कर रही है। आरोपी के पिता और बार मैनेजर के खिआफ़ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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