UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, ढाबों - रेस्टोरेंट की होगी जांच, कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन, नेमप्लेट भी अनिवार्य
उत्तरप्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने एक बैठक में निर्देश दिया कि, ढाबों और रेस्टोरेंट समेत खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच हो। इसके अलावा हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किए जाने का भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, खाद्य अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके ढाबों और रेस्टोरेंट मालिक समेत पूरे स्टाफ का नाम लिखा जाना अनिवार्य किया जाए।
खाने - पीने की चीजों में मिलावट पर योगी सरकार सख्त है। मंगलवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने - पीने की चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि, खाने - पीने की दुकानों में मिलने वाले भोजन और पेय पदार्थ आदि में मिलावट किया जाना गलत है। ऐसा करने वालों से कठोरता से निपटा जाए।
खान-पान की चीज़ों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में निर्देश दिया गया है कि, खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाए।
CM योगी द्वारा खाद्य सुरक्षा पर जारी दिशा निर्देश :
सीएम योगी ने कहा कि, हाल के समय में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स, यह सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सभी बातें गलत है। इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए कड़े तरीके अपनाए जाने चाहिए।
CM ने आदेश दिया कि, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। इस कार्य के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन टीम बनाकर काम करे।
खान-पान की चीज़ों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं। जिसके तहत दुकान मालिक सहित मैनेजर और अन्य स्टाफ का नाम डिस्प्ले किया जाए।
खान - पान की दुकान पर काम करने वाले शेफ हो या वेटर दोनों का मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य होगा।
सीएम ने निर्देश दिए कि, अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक, प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।