ग्वालियर : लॉकडाउन 2 में किन-किन सेवाओं में मिलेगी छूट...जानिए
संभाग आयुक्त एवं एडीजी ने समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
ग्वालियर। ग्वालियर जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा तथा लॉकडाउन का और कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त एम बी ओझा एवं एडीजी राजाबाबू सिंह ने बुधवार को मोतीमहल के कमाण्ड कंट्रोल सेंटर में बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
संभाग आयुक्त एम बी ओझा ने बैठक में अधिकारीयों से कहा की केंद्र शासन ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई है। जिसका 20 अप्रैल तक सख्ती से पालन कराने के निर्देश केंद्र सरकार ने दिए है। उन्होंने बताया की 20 अप्रैल के बाद सभी शासकीय कार्यालय भी चालू किए जायेंगे। शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करना होंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा हर कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ अन्य सेवाओं में ग्वालियर संभाग में छूट प्रदान की जाएगी।
इन सेवाओं में मिले गई छूट -
• हैल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी, दवा, फार्मा चालू हो सकेंगे।
• बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी,
• मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी,
• खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी,
• कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी,
• तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी,
• खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी,
• जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी,
• कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी,
• मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी,
• दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी,
• मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी,
• ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट,
• किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार,
• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट,
• सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत,
• प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत
• स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा। वर्करों को वर्कप्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का पालन करना होगा,
इन सेवाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा अनिवार्य -
• मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए,
• इमर्जेंसी के हालात में फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा,
• दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना,
• कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई,
• सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत,
• आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत, (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं।
इस बैठक में उपस्थित एडीजी राजाबाबू सिंह ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पालन न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी सौंपा गया है। जो लोग प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
कोरोन आपदा की इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन, सीईओ जिला पंचायत शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एडीएम किशोर कन्याल, एडीएम टी एन सिंह, सीईओ स्मार्ट सिटी महिप तेजस्वी सहित जिले में नियुक्त सभी इंसीडेंट कमाण्डर एवं विभागीय अधिकारी और चिकित्सकगण उपस्थित थे।