ग्वालियर में कोरोना की नई गाइडलाइन, एक समय में 50 लोग कर सकेंगे पूजा-अर्चना
ग्वालियर। धार्मिक एवं पूजा स्थलों में स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखकर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा कर सकेंगे। पूजा स्थल के प्रबंधन को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना बंधनकारी होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं वर्चुअल रूप से भी जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में हुए परामर्श के आधार पर इस आशय का आदेश जारी किया है। कोरोना गाइडलाइन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अन्य बिंदु यथावत लागू रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं रोको-टोको संबंधी अन्य दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार करने के लिये कहा गया है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किए गए नवीन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा।