ग्वालियर में बढ़े कोरोना मरीज, एक बार फिर सिनेमाघर, रेस्त्रां, जिम बंद

मास्क ना लगाने पर जुर्माना

Update: 2021-03-25 15:40 GMT

ग्वालियर।  प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 18 सौ से अधिक संक्रमित मिले है। प्रदेश की अन्य जिलों के साथ ग्वालियर में भी संक्रमण की रफ़्तार तेज हो गई है। आज लगातार दूसरे दिन 60 से अधिक कोरोना मरीज मिले है। जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 350 से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है।  कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शहर के रेस्टॉरेंट, जिम, स्विमिंग पूल व सिनेमाघरों को बंद करने के आदेश कलेक्टर ने जारी किए है  

रात 10 से 6 बजे तक बाजार बंद- 

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार जिले में आज 63 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।  जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 374 हो गई है। वहीँ 31 लोग स्वस्थ हुए। संक्रमण के बढ़ते इस प्रसार को रोकने के लिए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।  

शव यात्रा में 20 एवं शादी में 50 -

इसके अलावा रेस्टॉरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ पार्सल की सुविधा जारी रहेगी।  इसके साथ ही सभी , जिम, स्विमिंग पूल व सिनेमाघर आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। मेले , जुलुस, समारोह आदि प्रतिबंधित रहेंगे। शव यात्रा में 20 एवं शादी, मृत्युभोज, उठावनी आदि में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

मास्क ना लगाने पर जुर्माना - 

मांगलिक कार्य एवं समारोह बंद हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 100 लोगों की संख्या में आयोजित किया जा सकेगा। सभी शासकीय कार्यालयों में जनसुनवाई 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। इसके साथ ही दुकानों पर गोल घेरे बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान वितरण होगा। बाजारों में सामान खरीदते समय एवं घूमते संजय मास्क लगाना अनिवार्य होगा।  ना लगाने पर 200 रूपए जुर्माना लगेगा।  

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