ग्वालियर/वेब डेस्क। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 13 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आरोपी लाले उर्फ राधेलाल निवासी गड्डे वाला मोहल्ला नाका चंद्रबदनी, पिंकी उर्फ प्रदीप निवासी शंकर चौक नाका चंद्रबदनी, आकाश उर्फ जाटव निवासी गोल पहाड़िया, निखिल मराठा निवासी न्यू जागृतिनगर लक्ष्मीगंज, नरेश उर्फ लंगड़ निवासी शंकरलाल का बाड़ा रामद्वारे के पास लक्ष्मीगंज, वीरू पाल निवासी नेहरू पेट्रोल पंप के पास लक्ष्मीगंज, राजू उर्फ ढोलू कुशवाह निवासी जागृति नगर लक्ष्मीगंज, छोटू खाँ निवासी जटार साहब की गली लक्ष्मीगंज, हाकिम पाल निवासी पाटनकर का बाड़ा लक्ष्मीगंज, राहुल भार्गव निवासी हलवाई की गली जीवाजीगंज, दीपक उर्फ चुईया निवासी तारागंज, विशाल उर्फ भण्डारी बाल्मीक निवासी गाड़ी वाला मोहल्ला ढोलीबुआ का पुल एवं पवन पाराशर निवासी ढोलीबुआ का पुल के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। इन आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी कौशलेंद्र सिंह ने आदतन अपराधी गौरव उर्फ पंडित निवासी ढोलीबुआ का पुल को हर माह की पहली एवं 15 तारीख को एक वर्ष तक जनकगंज थाना में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी लगाने का आदेश भी जारी किया है।