विज्ञापन या फ्लैक्स गेंट्री पर लगे दिशासूचक पर लगाए, तो कानूनी कार्रवाई होगी
गेंट्री पर लगे दिशासूचक पर राजनैतिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के फ्लैक्स-बैनर आदि लगाकर विज्ञापन करने पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है|
ग्वालियर,न.सं.। गेंट्री पर लगे दिशासूचक पर राजनैतिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के फ्लैक्स-बैनर आदि लगाकर विज्ञापन करने पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस आदेश के पालन में नगर निगम ने सभी फ्लैक्स प्रिंटर और इमेज एडवरटाइजिंग को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि अब यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के विज्ञापन या फ्लैक्स गेंट्री पर लगे दिशासूचक पर लगाए जाते हैं, तो उनके विरूद्ध विधिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि दिशासूचक दर्शाने वाले स्थान पर राजनैतिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के फ्लैक्स के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है, जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, साथ ही इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका डब्ल्यूपी 7338/14 में आदेश पारित किया गया कि गेंट्री पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन किया जाना वर्जित है। अब किसी भी स्थिति में नगर निगम सीमा में दिशासूचक वाले स्थान पर किसी भी प्रकार का फ्लैक्स न लगाया जाए।