प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : अपनी फसल को जोखिम से बचाएं किसान, बीमा अवश्य कराएं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक, किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नं. 18002337115 पर संपर्क करें
ग्वालियर | किसान को फसल बीमा कराकर फसल को जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में वर्ष 2023 के लिये फसल बीमा ऋणी एवं अऋणी कृषकों का किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2023 तक कर दी गई है।
उप संचालक कृषि कल्याण एवं कृषि विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर बाजरा एवं धान, तहसील स्तर पर तिल, ज्वार, मूँगफली एवं सोयाबीन तथा जिला स्तर पर उड़द फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिये खरीफ फसल में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत जो भी कम हो देय होगा।
बाजरा की फसल प्रति हैक्टेयर बीमा धन राशि 24200 रूपए है जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि रूपए 448, धान फसल की बीमा धन राशि प्रति हैक्टेयर 41800 रूपए जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 836 रूपए, ज्वार फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धन राशि 26400 रूपए जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 528 रूपए, तिल फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 20900 जिसकी दो प्रतिशत बीमांकन राशि रूपए 418 रूपए है। उड़द फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 27500 रूपए है। इसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 550 रूपए है। इसी प्रकार सोयाबीन फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 31900 रूपए है, जिसकी 2 प्रतिशत बीमांकन राशि 638 रूपए है।
ऋणी कृषक जो कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिये वित्तीय संस्थाओं से फसलवार ऋण स्वीकार कराता है तथा अऋणी कृषक इस योजना में फसल बीमा बैंक अथवा सीएससी के माध्यम से करा सकता है। किसान भाईयों को फसल बीमा के लिये जो दस्तावेज जरूरी हैं उनमें भू अधिकार पुस्तिका, बोवाई प्रमाण-पत्र, पंचायत सचिव/पटवारी का पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, पहचान पत्र आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, मोबाइल नम्बर एवं बैंक पासबुक अनिवार्य है। किसान भाईयों की समस्याओं के निराकरण के लिये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑल इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाईयों से आग्रह है कि वे फसल बीमा कराकर अपनी फसल को जोखिम से बचाएँ।