भिंड में मनचले को लड़की का पीछा करना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई सजा

भिंड के मेहगांव में विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग का पीछा कर परेशान करने के आरोप में सुनवाई करते हुए सुनाई सजा।

Update: 2023-09-13 10:37 GMT

भिंड। लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए दिन सुनने को मिल जाते हैं। इस तरह के केस में भिंड के मेहगांव में विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग का पीछा कर परेशान करने के आरोप में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनकर स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दो साल का साश्रम कारावास और जुर्माना भी लगाया। 

रास्ते में करता था छेड़छाड़ -

सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार ने बताया कि घटना 27 अगस्त 2020  माह की है। नाबालिग पीड़िता ने थाना गोरमी जिला भिण्ड में लिखित शिकायत की थी कि आशीष बघेल उसका पीछा करता है और कई बार फोन पर भी परेशान करता है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 25  अगस्त 2020 को शाम करीब 5 बजे गांव में माता मंदिर पर गई थी तभी आरोपी आशीष बघेल वहां बैठा था।  पीड़िता ने पीछे आने से मना किया तभी आरोपी आशीष ने धमकी दी, तब तक फरियादी के ताउ व भाई आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उक्त प्रकरण को विवेचना में लियाऔर यह मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। आरोपी आशीष बघेल पुत्र विजयराम बघेल, उम्र-23 वर्ष निवासी – ग्राम खेरिया खुर्द, थाना गोहद को 02 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई व अर्थ दंड से दंडित किया गया।

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