इंदौर: चूड़ीवाला तस्लीम अली बरी, पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला
इंदौर। मध्यप्रदेश में चूड़ीवाला तस्लीम अली उर्फ भूरा केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार इंदौर जिला न्यायालय के पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने चूड़ीवाला तस्लीम को जमानत दे दी है। चूड़ीवाला तस्लीम अली पर पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था।
साल 2021 में इंदौर में फेरी वाले तस्लीम को हिंदू संगठनो से जुड़े लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था। घटना के अगले दिन तस्लीम पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था और वह चार माह जेल में बंद रहा था। आज इंदौर कोर्ट ने तस्लीम को बरी कर दिया है।
दरअसल, इंदौर के बाणगंगा इलाके में तस्लीम पर नाबालिग से छेड़छाड़ और फर्जी आधार कार्ड रखने का आरोप था। ट्रायल कोर्ट को बताया गया कि, यह क्रॉस रिपोर्ट का मामला था। कोर्ट को बताया गया कि, तस्लीम के साथ मारपीट करने वालों के खिलोफ जब एफआईआर की गई तो लोगों ने पोक्सो और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।
जांच में पाए गए दो आधार कार्ड को लेकर दावा किया गया था कि, वह फर्जीवाड़ा कर रहा है लेकिन बाद में पता चला कि, एक कार्ड करेक्शन के लिए था। इसके अलावा पुलिस अदालत में छेड़छाड़ और अन्य आरोपों को साबित नहीं कर पाई। इसके चलते अदालत ने तस्लीम को बरी कर दिया।
इस मामले में बरी होने के बाद तस्लीम ने कहा कि, वह इस मामले को ख़त्म करना चाहता है और उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है।