Indore News: नाबालिग बच्ची के दुष्कर्मी सौतेले पिता को तिहरा आजीवन कारावास
इंदौर। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को जिला कोर्ट ने तिहरे आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को आई शारीरिक व मानसिक क्षति को दृष्टिगत रखते हुए 4 लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने के आदेश भी दिए।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता 9वीं कक्षा की परीक्षा देने 10 फरवरी 2023 को अपने स्कूल गई थीं। सुबह स्कूल में परीक्षा देते समय वह उदास थी, तब स्कूल की मैडम ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने मैडम को बताया कि सुबह साढ़े 6 बजे जब घर पर सभी लोग सो रहे थे, उस समय उसका सौतेला पिता उसे अपने साथ किचन में ले गया और आरोपी सौतेला पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इससे पूर्व 5 जनवरी 2023 को भी आरोपी सौतेले पिता ने उसे स्कूल आने नहीं दिया था और घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस कारण वह उस दिन परीक्षा देने स्कूल नहीं आई थी। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब वह कक्षा 5वीं में थी, तब से उसका सौतेला पिता उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पीड़िता की बात सुनकर मैडम ने विद्यालय की प्रिंसिपल को घटना की संपूर्ण जानकारी दी, तत्पश्चात विद्यालय की प्रिंसिपल द्वारा चाईल्ड हेल्पलाइन को सूचना देकर बुलाया गया और पीड़िता को चाईल्ड हेल्पलाइन के सदस्य के साथ आजाद नगर थाना भेजा।
पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी सौतेले पिता को उक्त सजा से दंडित किया।