परिवहन विभाग घोटाला: सौरभ शर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें, भोपाल कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Saurabh Sharma Anticipatory Bail Petition : भोपाल। 52 किलो गोल्ड और करोड़ों रुपए कैश कांड के मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।जानकारी के अनुसार सौरभ की भोपाल कोर्ट में लगाई गई पिटीशन पर कल सुनवाई होनी थी लेकिन वकील के पर गुरुवार को ही तत्काल सुनवाई हुई जिसके बाद भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी।
जानकारी के अनुसार, ग्वालियर के अधिवक्ता राकेश पाराशर सौरभ शर्मा की पैरवी कर रहे थे। विशेष न्यायधीश राम प्रसाद मिश्र के न्यायालय में कल इस मामले की सुनवाई होनी थी। सौरभ शर्मा के वकील की मांग पर अदालत ने तत्काल सुनवाई की थी।
सौरभ शर्मा के वकील ने दलील दी कि, आरोपी लोक सेवक नहीं है इसलिए उसे अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। वहीं अदालत ने सौरभ शर्मा को लोक सेवक मानते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका देने से इंकार कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई में बैठे सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने भी लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इससे पहले आईटी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो चुका है। अधिकारियों को सौरभ को देखते ही गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद उसने बचने के लिए पहले ही अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
ईडी ने भी किया मामला दर्ज :
बता दें कि,लोकायुक्त और आयकर विभाग द्वारा सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच की जा रही है। छापेमारी में सौरभ शर्मा के ठिकानों से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली थी। लोकायुक्त की छापेमारी के बाद अब ईडी ने भी इस केस में एंट्री कर ली है। सौरभ शर्मा और उसके दोस्त चेतन सिंह गौर के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। सौरभ शर्मा के परिजनों को भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है।