योगी सरकार love Jihad मामलों पर सख्त, आजीवन कारावास की होगी सजा, विधानसभा में बिल पेश
'लव जिहाद' (love Jihad) जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है।
लखनऊ, उत्तरप्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार लव जिहाद मामलों को लेकर सख्त है। सोमवार को उत्तरप्रदेश विधानसभा (Legislative Assembly) के मानसून सत्र के पहले दिन विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक लव जिहाद (love Jihad) के मामलों से जुड़ा है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
'लव जिहाद' जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। पहले इस तरह के अपराध में 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना था। वहीं इस नए विधेयक में न केवल सजा बढ़ाई गई है बल्कि अपराध का दायरा भी बढ़ाया गया है। लव जिहाद से जुड़े अपराधों में सजाएं दोगुनी करने का प्रस्ताव किया गया है।
नए विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने या धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी या किसी अन्य संस्था से फंडिंग मिलने पर भी सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति सोची समझी साजिश के तहत किसी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए कहता है तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है।
नहीं मिलेगी जमानत :
इस मामले में एक और बड़ा फैसला यह है कि, लव जिहाद से जुड़े अपराध को गैर जमानती बना दिया गया है। ऐसे मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि, अब कोई भी लव जिहाद से जुड़े मामलों की शिकायत कर सकता है। पहले पीड़िता घर वाले, परिजन ही ऐसे मामलों की शिकायत कर सकते थे।