जबलपुर/भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को धार्मिक भावनाये आहत करने के मामले में जबलपुर उच्च न्यायलय से राहत मिल गई है। उच्च न्यायलय ने इस मामले में विधायक मसूद को जमानत दे दी है। उन्हें 50 हजार रूपए का मुचलका भरना पड़ेगा। इससे पहले गुरूवार तक मसूद के कोर्ट में पेश होने की अटकले चल रही थी। जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। बताया जा रहा था की यदि हाईकोर्ट जमानत याचिका ख़ारिज करती है तो वे हाजिर होकर जमानत लेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने आज सुबह जमानत दे दी।
गौरतलब है की विधायक मसूद के खिलाफ भोपाल पुलिस ने इकबाल स्टेडियम में प्रदर्शन करने पर धारा 144 के उल्लंघन और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईर की थी। इस मामले में विधायक के साथ 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। जोकि सभी गिरफ्तार हो चुके है। सिर्फ मसूद अब तक फरार चक रहे थे। पुलिस ने मसूद को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसके खिलाफ मसूद ने जबलपुर उच्च न्यायलय में जमनात याचिका दायर की थी। जिसमें न्यायलय ने राहत देते हुए जमानत दे दी।