मध्यप्रदेश: संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा मातृत्व-पितृत्व अवकाश, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा प्रावधान…
भोपाल। प्रदेश सरकार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश का लाभ देने जा रही है। इसके लिए 'संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2025’ लागू किया गया है। जिसके तहत 1 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस अवकाश के लिए पात्र होंगे।
फिलहाल यह व्यवस्था सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लागू की गई है, लेकिन भविष्य में अन्य संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
'संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2025 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदाकर्मियों को अब मातृत्व अवकाश के रूप में 6 महीने और पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। यह कदम कार्यस्थल पर परिवारिक संतुलन और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
यह ऐतिहासिक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। इस नए प्रावधान से लगभग 32 हजार संविदाकर्मियों को फायदा होगा।
वेतन भी बढ़ेगा
संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। इसके साथ ही, विशेष अवकाश की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों के कार्य जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित होगा। हर साल अनुबंध नवीनीकरण के लिए अव शपथ पत्र नहीं देना होगा। यह बदलाव संविदाकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा।
'संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2025 के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वेतन में वृद्धि का भी प्रावधान होगा। यानी महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इससे कर्मचारियों को उनके जीवनस्तर में सुधार देखने को मिलेगा और महंगाई के प्रभाव को कम किया जाएगा।
ऑनलाइन होंगे तबादले
जिला स्वास्थ्य समितियों को कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी, जिससे कर्मचारियों को परेशानी कम होगी।