लेफ्टिनेंट कर्नल पर दुष्कर्म का मामला: शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबल से बनाया संबंध, धमकी देकर चुप रहने को कहा…

Update: 2025-03-29 07:27 GMT
शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबल से बनाया संबंध, धमकी देकर चुप रहने को कहा…
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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर महिला पुलिस कांस्टेबल से दुष्कर्म करने और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण प्रताप सिंह (48) वर्तमान में उत्तराखंड के हल्द्वानी में तैनात हैं।

भोपाल पुलिस ने गुरुवार को उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

12 साल पुरानी है घटना, पीड़िता को दिया था शादी का झूठा वादा

42 वर्षीय पीड़िता, जो भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी मुलाकात आरोपी सैन्य अधिकारी से 2012 में हुई थी। उस वक्त आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा।

शिकायत के अनुसार, 25 दिसंबर 2012 को आरोपी ने पीड़िता को अपने भोपाल स्थित घर बुलाया और शादी का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाए।

2013 में जब पीड़िता को पता चला कि वरुण प्रताप सिंह पहले से शादीशुदा हैं, तो उन्होंने इस बारे में सवाल किया। आरोपी ने जवाब दिया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है और जल्द ही शादी कर लेगा। लेकिन इसके बाद उसने बहाने बनाकर शादी टालनी शुरू कर दी।

फरवरी 2025 में सामने आया सच

बीते 24 फरवरी 2025 को पीड़िता को पता चला कि आरोपी न केवल उसे, बल्कि अन्य महिलाओं को भी शादी का झांसा देकर संबंध बना चुका है। जब उसने इसका विरोध किया और सिंह से जवाब मांगा, तो उसने साफ कह दिया कि वह शादी नहीं करेगा।

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी, "अगर तुमने पुलिस में शिकायत की तो तुम्हें मारकर टांग दूंगा।"

पुलिस जांच जारी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू

भोपाल पुलिस की महिला सुरक्षा सहायक आयुक्त निधि सक्सेना ने बताया कि आरोपी वर्तमान में आर्मी सर्विस कोर (मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट) बटालियन में तैनात है और उसकी यूनिट को इस मामले की जानकारी दे दी गई है।

"अगर वह पूछताछ के लिए आते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी," – निधि सक्सेना

पुलिस अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाना और फिर शादी से मुकर जाना, बलात्कार के अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

क्या कहता है कानून?

BNS की धारा 69 के तहत, यदि कोई व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से संबंध बनाता है, तो इसे दुष्कर्म माना जाता है। वहीं, धारा 351(2) के तहत यदि किसी को धमकी दी जाती है तो उसे आपराधिक धमकी का मामला माना जाता है। 

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