पर्यावरणीय नुकसान का खतरा: पेड़ों की कटाई पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को सौंपा…

Update: 2024-12-06 06:18 GMT

जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार ने 53 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई और उनके परिवहन पर लगी रोक हटा दी है। इससे पर्यावरणविदों और याचिकाकर्ताओंं में चिंता बढ़ गई है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इसे बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश दिया है।

जबलपुर निवासी विवेक कुमार शर्मा और एक अन्य व्यक्ति ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने 2015 में अधिसूचना जारी कर 53 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई और परिवहन के लिए अनुमति की बाध्यता खत्म कर दी थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस आदेश से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई बढ़ेगी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। याचिकाकर्ताओंं के वकील अंशुमान सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि इंदौर खंडपीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरण संरक्षण संबंधी आदेशों को नजरअंदाज किया है।

इसके चलते याचिका को खारिज कर दिया गया, जो उचित नहीं है। सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से कोर्ट में तर्क दिए गए, लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे बड़ी बेंच के पास स्थानांतरित करने का फैसला सुनाया।

मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इस दौरान बड़ी बेंच इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से विचार करेगी। 

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