Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की जिलाधिकारियों पर तल्ख़ टिप्पणी, कहा - पोस्ट ऑफिस की तरह काम न करें...

Update: 2024-10-29 06:25 GMT

Allahabad High Court : उत्तरप्रदेश, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। न्यायामूर्ति जेजे मुनीर ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करना चाहिए।

जस्टिस मुनीर ने कहा कि, "जिला मजिस्ट्रेट को डाकघर की तरह काम नहीं करना चाहिए और पुलिस द्वारा दी गई सूचना को नियुक्ति प्राधिकारी को नहीं भेजना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से यह आकलन करना चाहिए कि क्या उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास उसे पद के लिए अयोग्य बनाता है।"

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि, 'अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैवाहिक मुक़दमे प्रचलित हैं तो उसको सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक रोजगार एक तीव्र गति वाली प्रक्रिया है। इसे प्राप्त करने के अवसर उम्र के साथ कम होते जाते हैं। किसी उम्मीदवार से यह अपेक्षा करना उचित नहीं है कि, वह अपना अवसर छोड़ दे, वर्षों तक मुकदमे का इंतजार करे, और जब परिणाम बरी होने की ओर ले जाए, तो वह अपनी पात्रता पुनः प्राप्त कर ले।'

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