पश्चिम बंगाल में घूस देकर हुई थीं 1,829 अवैध भर्तियां
सीबीआई ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ को सौंपी गई गोपनीय रिपोर्ट में भी इस आंकड़े का उल्लेख किया है।
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले पैसे के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अब तक की जांच से पता चला है कि राज्य के 17 शहरी निकायों में पैसे देकर कुल 1,829 अवैध भर्तियां हुई थीं। सीबीआई ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ को सौंपी गई गोपनीय रिपोर्ट में भी इस आंकड़े का उल्लेख किया है।
सीबीआई के अनुसार ये सभी भर्तियां निजी प्रमोटर अयान सिल के स्वामित्व वाली आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की गई थीं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों और नगर पालिकाओं के लिए नौकरी के बदले नकद दोनों मामलों में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं।