RG Kar Rape Murder Case: हाई कोर्ट से ममता सरकार को झटका, संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की अपील खारिज

Update: 2025-02-07 07:22 GMT

Kolkata RG Kar Rape Murder

RG Kar Rape Murder Case : पश्चिम बंगाल। आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की खंडपीठ ने आरोपी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड (death penalty) की मांग करने वाली राज्य की अपील को खारिज कर दिया।

अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को अधिकतम सजा के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग करने वाले राज्य द्वारा दायर मामले को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति देवांगशु बसाक की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि केवल जांच एजेंसी यानी सीबीआई को ही यह मामला दर्ज करने का अधिकार है।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के दोषी संजय रॉय को सजा-ए-मौत नहीं मिलने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट पहुंची थी। राज्य सरकार ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

जानकारी के अनुसार, एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने जस्टिस देबांगशु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का रुख कर संजय रॉय के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी।

कोलकाता पुलिस के पास केस होता तो संजय रॉय को मौत देते

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, मैं सजा से सहमत नहीं हूं। हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला हमसे जबरन छीन लिया गया।अगर यह कोलकाता पुलिस के पास होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मौत की सजा मिले।

गौरतलब है कि, पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने संजय रॉय को दोषी माना था। दोषी माने जाने पर संजय रॉय ने कहा था कि, वह निर्दोष है।

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