कोलकाता। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में 16 से 30 मई तक आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। साथ ही पाबंदियाें को भी बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पूरे राज्य के स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी कार्यालय को बंद रखे जायेंगे।
मुख्य सचिव अलापन बनर्जी ने 30 मई तक लॉेकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी सरकारी और निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन में आवश्यक आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, सैलून, जिम, स्विमिंग पूल बंद सब रहेंगे। जरूरी सामानों की खुदरा दुकानें केवल सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी।
ये रहेंगी पाबंदियां -
इस आदेश के तहत मीट की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी और मेडिकल दुकानें व ऑप्टिकल दुकानें हमेशा की तरह खुली रहेंगी। राज्य के पार्क, चिड़ियाघर, आपातकालीन आवश्यक सेवा कर्मियों के अलावा अन्य सभी के लिए मेट्रो सेवाएं, लोकल ट्रेनें और बसें भी बंद रहेंगी। निजी कारों, टैक्सियों को आपातकालीन आवश्यक सेवाओं के लिए छूट होगी। मुख्य सचिव के आदेश से सभी धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक सभाएं स्थगित रहेंगी। चिकित्सा और खाद्य सेवाओं को छोड़कर माल वाहक वाहन भी नहीं चलेंगे। चिकित्सा आपूर्ति और चिकित्सा पैकेजिंग सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी उद्योग और निर्माण इकाइयां भी बंद रहेंगी।