सरकार ने 14 साल बाद बढ़ाए भत्ते: उच्च पद का कार्य करने पर भी मिलेगा अतिरिक्त पैसा...
वित्त विभाग ने जारी किए आदेश;

विशेष संवाददाता, भोपाल। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के हित में बढ़ा फैसला लेते हुए यात्रा, आवास, दोहरा कार्य, अनुग्रह समेत अन्य भत्तों में इजाफा कर दिया है। सरकार ने करीब 14 साल बाद शासकीय सेवकों के भत्तों में इजाफा किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में कैबिनेट बैठक में भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।
प्रवर्गों को स्थाई यात्रा भत्ता स्वीकृत
सरकार ने शासकीय सेवकों के संवर्गों के स्थाई यात्रा भत्ता की दरों को पुनरीक्षित किया है। जिसके तहत राजस्व निरीक्षक 630, पशु क्षेत्राधिकारी 630, विक्रम अमीन 630, पंचायत समन्वय अधिकारी 630, जिलों में भ्रत्य जमादार 525, चेनमेन वन 525, प्रोसेस सर्वर 525, पटवारी 525, प्रधान आरक्षक 420, आरक्षक 260 रुपए भत्ता मिलेगा।
अनुग्रह राशि
शासकी सेवक की मृत्यु पर वेतन के 6 गुना के बराबर अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपए अनुग्रह राशि।
उच्च पद का काम करने पर भत्ता
शासकीय सेवक को जिस उच्च पद का अतिरिक्त कार्य दिया जाता है,उनके मूल पद से आगामी पद के वेतनमान में प्रारंभिक मूल वेतन, जो भी कम हो, पर देय एक वेतनवृद्धि के तुल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जिन भर्ती नियमों में उच्च पद का उल्लेख नहीं है, मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की वेतन संरचना अनुसार अगले उच्च क्रम के वेतनमान को विचार में लिया जाएगा।
गृह भत्ता बढ़ाया
7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मूल वेतन का 10 फीसदी। 7 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए मूल वेतन का 7 फीसदी और 3 लाख से कम आबादी वाले नगरों के लिए मूल वेतन का 5 फीसदी गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। सेवा संवर्ग, संविदा, जिन्हें सरकार आवास आवंटित हैं, उन्हें गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलेगा।
चिकित्सकों को 20 फीसदी तक अव्यवसायिक भत्ता
जिन चिकित्सकों को वर्तमान में अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल में निर्धारित मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया जाए। अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत करने की शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।
दिल्ली,मुंबई मं 7400 रुपए तक के होटल में ठहर सकेंगे अधिकारी
सरकार ने शासकीय सेवकों के ग्रेड पे के आधार पर यात्रा, ठहराव भत्ता स्वीकृत किए हैं। इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को पांच श्रेणियों में बांटा है। आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी एसी होटल में ठहर सकेंगे। लेकिन कमरे की पात्रता अलग अलग रहेगी। दिल्ली मुंबई में अधिकारी 7400 रुपए का कमरा ले सकेंगे। जबकि ई श्रेणी के कर्मचारी को 1000 के कक्ष की पात्रता है। इसी तरह प्रदेश के 4 बड़े शहरों में अधिकारी 5500 रुपए का कक्ष ले सकेंगे। जबकि ई श्रे्रणी के कर्मचारी 700 रुपए के पात्र हैं।
इसके अलावा तबादलों पर सामान ढोने से लेकर चढ़ान,उतारने के भी दाम तय किए हैं। ए एवं बी श्रेणी के अधिकारी को तबादले पर 40 रुपए प्रति किमी की दर से भाड़ा मिलेगा। जबकि सी एवं डी श्रेणी को 25 रुपए और ई श्रेणी को 15 रुपए प्रति किमी की दर से भाड़ा मिलेगा।
अधिकारी को इकॉनॉमी, मंत्रियों को बिजनेस क्लास की पात्रता
हवाई यात्रा में सिर्फ ए श्रेणी के अधिकारियों को इकॉनॉमी क्लास में यात्रा की पात्राता रहेगी। मंत्रियों को एक्जीक्यूटिव या बिजनेस क्लास में सफर की पात्रता रहेगी। इसके अलावा स्वयं, सरकारी वाहन से यात्रा की अलग-अलग दरें निर्धारित की गईं हैें।