नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल नेताओं को मिली जमानत, ये है मामला

Update: 2021-11-16 09:20 GMT

नईदिल्ली।पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में राज्य के तीन वरिष्ठ नेताओं को बैंकशाल कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट ने तीनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। 

बैंकशाल कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और ममता कैबिनेट के पूर्व मंत्री तथा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सशर्त जमानत दे दी है।शोभन अपनी महिला मित्र वैशाखी बनर्जी के साथ कोर्ट पहुंचे थे। बैंकशाल कोर्ट ने तीनाें को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि 17 मई को सीबीआई ने फिरहाद, मदन मित्रा, तत्कालीन पंचायत मंदिर सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। इनमें से सुब्रत मुखर्जी का निधन हो गया है। अन्य लोगों को कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी धन शोधन को लेकर जांच कर रहा है।

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