CHINDWADA NEWS: छिंदवाड़ा में शासकीय जमीन बेचने का आरोप, पूर्व बिशप सहित 6 लोग आए EOW की रडार में

EOW ने 6 लोगों पर सरकारी जमीन बेचने का अपराध दर्ज कराया है। वहीं इन 6 लोगों में छिंदवाड़ा के पूर्व बिशप का भी नाम सामने आ रहा है। जल्द ही EOW इनकी गिरफ्तारी करते हुए रिकवरी भी करेगी।

Update: 2024-05-16 11:17 GMT

CHINDWADA NEWS: छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शासकीय जमीन बेचने का मामला का सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही EOW ने 6 लोगों पर सरकारी जमीन बेचने का अपराध दर्ज कराया है। वहीं इन 6 लोगों में छिंदवाड़ा के पूर्व बिशप का भी नाम सामने आ रहा है। जल्द ही EOW इनकी गिरफ्तारी करते हुए रिकवरी भी करेगी।

EOW की रडार में आए 6 लोग

जानकारी के मुताबिक, पूर्व बिशप समेत 5 लोगों पर जबलपुर फार्म एवं सोसायटी की अनुमति लिए बिना ही करोड़ों की जमीन बेचकर न सिर्फ शासन को राजस्व की हानि पहुंचाई, बल्कि धोखाधड़ी भी की। लिहाजा मामले में जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने छिंदवाड़ा के तत्कालीन बिशप इमानुअल पंचू सहित अनिल मैथ्यूज, आर्चडीकन बिशप अनिल मार्टिन, सचिव नितिन सहाय, कमलकांत राठी और चर्च के हेड ट्रेजर अशोक चौकसे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देकर जबलपुर EOW एसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि तत्कालीन बिशप इमानुअल पंचू ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए फर्जी दस्तावेज बनाए। शासन की जमीन, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ 11 लाख 95 हजार रुपए है, बेच दी। तत्कालीन बिशप के साथ उनके पांच अन्य साथी भी है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

EOW एसपी आरडी भारद्वाज के मुताबिक, तत्कालीन बिशप ने पावर ऑफ अटॉर्नी अनिल मैथ्यूज व अनिल मार्टिन को देकर सागर के खुरई स्थित 6000 वर्ग फीट की जमीन, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है, इसे 12 लाख रुपए में राकेश राय को बेच दी। तत्कालीन विश्व ने 5 लाख रुपए चेक के माध्यम से लिए, जिसे चर्च के खाते में जमा नहीं किया। इसी तरह से अमरवाड़ा में 41 लाख 65 हजार रुपए कीमत की 2800 वर्ग फीट जमीन साल 2015 में 5 लाख में बेच दी, तत्कालीन बिशप इमानुअल पंचू समेत सचिव नितिन सहाय भी शामिल था। इसके साथ ही अमरवाड़ा इलाके में ही 1600 वर्ग फीट की करीब जमीन साल 2018 के दौरान 2 लाख 12 हजार में बेच दी। इतना ही नहीं छिंदवाड़ा फोरेस्ट नाका के पास की 1200 वर्ग फीट जमीन मार्च 2007 में कमलकांत राठी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए अशोक चौकसे को 6 लाख 16 हजार रुपए में बेची। तत्कालीन बिशप ने जमीन बेचने के लिए ना तो फॉर्म और संस्था से अनुमति ली और ना ही यह रकम को चर्च के खाते में जमा कराया। इसमें शासन को एक करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।

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