परिवहन घोटाला मामला: RTO पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर ईडी का शिकंजा, बैंक बैलेंस फ्रिज

Update: 2025-01-20 14:29 GMT
परिवहन घोटाला मामला

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Sourabh Sharma case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को जानकारी दी कि उसने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कांस्टेबल सौरभ शर्मा और अन्य से जुड़े बैंक खातों में 30 लाख रुपये की शेष राशि को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा, एजेंसी ने 12 लाख रुपये की अघोषित नकदी, 9.9 किलोग्राम चांदी (जिसकी कीमत लगभग 9.17 लाख रुपये है), डिजिटल उपकरण और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

यह कार्रवाई 17 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। तलाशी अभियान मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर जिलों के साथ-साथ महाराष्ट्र के पुणे में स्थित विभिन्न ठिकानों पर चलाया गया। यह जांच भोपाल डिवीजन द्वारा सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में की जा रही थी।

सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में नए खुलासे

इस मामले में पिछले साल 27 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोपाल में छापेमारी की थी। ईडी ने लोकायुक्त, विशेष पुलिस स्थापना भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सौरभ शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एजेंसी ने बताया कि "एफआईआर की जांच से यह सामने आया कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्य और संबंधित फर्मों व कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अनुपातहीन संपत्ति जुटाई है।"

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